Intervention: COAI ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रास्ता न देने के खिलाफ DoT से मदद मांगी
COAI ने NMIAL के खिलाफ RoW परमिशन के लिए DoT से की अपील भारत की सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन (COAI) ने दूरसंचार विभाग (DoT) को पत्र लिखकर नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (NMIAL) के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। COAI ने NMIAL पर आरोप लगाया है कि वह राइट ऑफ वे (RoW) अनुमतियों […]
COAI ने NMIAL के खिलाफ RoW परमिशन के लिए DoT से की अपील
भारत की सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन (COAI) ने दूरसंचार विभाग (DoT) को पत्र लिखकर नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (NMIAL) के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। COAI ने NMIAL पर आरोप लगाया है कि वह राइट ऑफ वे (RoW) अनुमतियों की अनदेखी कर रहा है और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष इन-बिल्डिंग टेलीकॉम व्यवस्थाओं को लागू कर रहा है।
COAI ने DoT के सचिव और डिजिटल कम्युनिकेशंस आयोग के अध्यक्ष नीरज मित्तल को लिखे पत्र में कहा कि NMIAL टेलीकम्युनिकेशन अधिनियम, 2023 और टेलीकम्युनिकेशन (राइट ऑफ वे) नियम, 2024 के तहत “सार्वजनिक निकाय” के रूप में योग्य है। इसलिए, इसे गैर-भेदभावपूर्ण और समयबद्ध तरीके से टेलीकॉम अवसंरचना की स्थापना के लिए RoW अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया गया है।
NMIAL द्वारा RoW अनुमतियों की अनदेखी
COAI ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि इसके सदस्य टेलीकॉम सेवा प्रदाता, जैसे कि भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, और वोडाफोन आइडिया, ने NMIAL से अपने टेलीकॉम नेटवर्क, जिसमें इन-बिल्डिंग सॉल्यूशंस (IBS) शामिल हैं, को लागू करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन NMIAL ने ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
इसके बजाय, हवाई अड्डा संचालक ने टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से NMIAL द्वारा स्थापित एक नेटवर्क का उपयोग करने का निर्देश दिया है, जिसकी लागत अत्यधिक और व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक है। COAI के अनुसार, NMIAL ने प्रति ऑपरेटर लगभग 92 लाख रुपये प्रति माह के भुगतान की मांग की है, जो चार ऑपरेटरों के लिए लगभग 44 करोड़ रुपये वार्षिक बनता है। COAI का कहना है कि ये शुल्क अत्यधिक और एक स्वतंत्र IBS नेटवर्क को लागू करने के लिए आवश्यक पूंजी व्यय से कहीं अधिक हैं।
RoW नियमों का उल्लंघन और प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव
COAI ने आगे तर्क किया कि ऐसे शुल्क RoW नियमों के तहत अनुमेय नहीं हैं, जो केवल प्रशासनिक और पुनर्स्थापन लागतों तक सीमित हैं। COAI ने यह भी कहा कि NMIAL के पास कैटेगरी-B वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (VNO) लाइसेंस है और उसने अपने आप को तटस्थ मेज़बान के रूप में दिखाते हुए विशेष RoW अधिकार प्रदान किए हैं।
COAI के अनुसार, टेलीकॉम विनियामक ढांचा विशेष RoW की अनुमति नहीं देता है और न ही टेलीकॉम नेटवर्क बनाने के लिए एकाधिकार व्यवस्था का निर्माण करता है। इस संघ ने चेतावनी दी है कि ऐसी विशेषता प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देती है, उपभोक्ता विकल्पों को कमजोर करती है, और नियामक तटस्थता को बाधित करती है, क्योंकि यह लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को एक ही इकाई के माध्यम से संचालित करने के लिए मजबूर करती है, जिसे उन्होंने बदमाशी के दरों पर करार दिया है।
NMIAL के बयानों पर COAI की प्रतिक्रिया
COAI ने NMIAL द्वारा हवाई अड्डे पर मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी का आरोप टेलीकॉम ऑपरेटरों पर लगाने के सार्वजनिक बयानों पर भी चिंता व्यक्त की है। संघ का कहना है कि ये दावे भ्रामक हैं, क्योंकि नेटवर्क तैनाती केवल NMIAL द्वारा वैधानिक RoW अनुमतियों के न देने के कारण लम्बित है।
इस उद्योग निकाय ने DoT से NMIAL को लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटरों को कानून के अनुसार RoW अनुमतियाँ प्रदान करने का निर्देश देने, NMIAL द्वारा VNO के रूप में लाइसेंस उल्लंघनों की जांच करने, और NMIAL को टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के खिलाफ गलत या भ्रामक आरोप लगाने से रोकने की अपील की है।
टाइमली हस्तक्षेप की आवश्यकता
COAI ने कहा कि DoT का समय पर हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि कानूनी RoW ढांचे का पालन सुनिश्चित किया जा सके, प्रतिस्पर्धात्मक निष्पक्षता को बनाए रखा जा सके, और हवाई अड्डे की सुविधाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों को असुविधा से बचाया जा सके। इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है ताकि सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को समान अवसर मिल सके और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।